अर्जुन शर्मा हत्याकांड: गैंग लीडर विनोद उनियाल समेत 6 पर गैंगस्टर एक्ट का शिकंजा
(दैनिक एनकाउंटर समाचार)
देहरादून। कोतवाली डालनवाला के तिब्बती मार्केट में हुए चर्चित अर्जुन शर्मा हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों पर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत शिकंजा कस दिया है। गैंग लीडर विनोद उनियाल समेत 6 लोगों के खिलाफ कोतवाली डालनवाला में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि गैंग ने जमीन की खरीद-फरोख्त के नाम पर धोखाधड़ी और हत्या कर अवैध कमाई की।
क्या था पूरा मामला?
11 फरवरी 2026 को सुबह तिब्बती मार्केट, परेड ग्राउंड के पास दो स्कूटी सवार बदमाशों ने अर्जुन शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। परिजनों की तहरीर पर कोतवाली डालनवाला में मु0अ0सं0-29/2026 दर्ज हुआ था।
कैसे खुला गैंग का राज?
विवेचना के दौरान पुलिस ने दो शूटरों पंकज राणा और राजीव उर्फ राजू, दोनों निवासी इंदिरा कॉलोनी चुक्खूवाला, को रायपुर और डोईवाला में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। पूछताछ में शूटरों ने हत्या की साजिश में 4 अन्य लोगों के शामिल होने की बात कबूली।
इसके बाद पुलिस ने मृतक अर्जुन शर्मा की मां बीना शर्मा, गैंग लीडर विनोद उनियाल और डॉ. अजय खन्ना को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। चौथी आरोपी संगीता उनियाल ने उच्च न्यायालय से गिरफ्तारी पर स्थगन आदेश ले लिया था।
गैंगस्टर एक्ट क्यों लगा?
पुलिस जांच में सामने आया कि गैंग लीडर विनोद उनियाल ने पत्नी संगीता उनियाल, शूटर पंकज राणा व राजीव उर्फ राजू, डॉ. अजय खन्ना और बीना शर्मा के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह बना रखा था। यह गैंग जमीन की खरीद-फरोख्त के नाम पर धोखाधड़ी और हत्या कर अवैध धन अर्जित कर रहा था।
आरोपियों ने विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए देहरादून और आसपास के राज्यों में जमीनी विवादों से जुड़े अपराध किए। इन पर यूपी और उत्तराखंड में पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। गैंग के आतंक से आमजन में भय का माहौल था और कानून व्यवस्था प्रभावित हो रही थी।
किस पर दर्ज हुआ केस?
इसी आधार पर आज 4 जून 2026 को कोतवाली डालनवाला में धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। केस की विवेचना थानाध्यक्ष नेहरू कॉलोनी मनोज नौटियाल कर रहे हैं।
नामजद आरोपी
1.विनोद उनियाल (गैंग लीडर), निवासी गैलेक्सी लैक्सोटिका अपार्टमेंट, डालनवाला, उम्र 48 वर्ष
2.संगीता उनियाल* पत्नी विनोद उनियाल, निवासी उपरोक्त
3.पंकज राणा पुत्र स्व. अभय राम सिंह, निवासी इंदिरा कॉलोनी, चुक्खूवाला
4.राजीव उर्फ राजू पुत्र स्व. अभय राम सिंह, निवासी उपरोक्त, उम्र 50 वर्ष
5.डॉ. अजय खन्ना पुत्र स्व. जगदीश प्रसाद खन्ना, निवासी SK मैमोरियल हॉस्पिटल, उम्र 65 वर्ष
6.बीना शर्मा पत्नी स्व. रि. कर्नल रमेश चंद शर्मा, निवासी AWHO इंदिरा नगर कॉलोनी
आपराधिक इतिहास
1.मु0अ0सं0-145/2025 धारा 61(2)/316(2)/318(4) BNS, थाना ट्रांसपोर्ट नगर, मेरठ
2.मु0अ0सं0-29/2026 धारा 103(1) BNS, कोतवाली डालनवाला
3.मु0अ0सं0-70/26 धारा 109 BNS व 3/25/27 आर्म्स एक्ट, थाना रायपुर
4.मु0अ0सं0-42/2026 धारा 109 BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट, कोतवाली डोईवाला
पुलिस का बयान
“अर्जुन शर्मा हत्याकांड एक सोची-समझी साजिश थी। गैंग ने जमीन के लालच में हत्या की। सभी आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। संपत्ति जब्ती की कार्रवाई भी की जाएगी : SSP देहरादून
